सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कश्मीर में पाबंदियां कब तक रहेंगी


सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने के बाद सरकार और कितने दिनों तक वहां पाबंदियां लगाए रखना चाहती है.


सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक़ तीन जजों की बेंच का नेतृत्व कर रहे जस्टिस एनवी रमन्ना ने सरकार से सवाल किया, "और कितने दिनों तक आप पाबंदियां लगाए रखना चाहते हैं? अब इस बात के क़रीब दो महीने हो चुके हैं. आपको इस पर अपना रुख़ स्पष्ट करना होगा या फिर और दूसरे रास्ते तलाशने होंगे."


इस मामले की अगली सुनवाई अब पाँच नवंबर को होगी. कोर्ट ने सरकार से पूछा, "आप पाबंदिया लगा सकते हैं लेकिन आपको अपने फ़ैसले की समीक्षा करनी होगी. क्या आप करेंगे?"


जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि 99 फ़ीसदी इलाक़ों से पाबंदियों को हटा लिया गया है और इस पर सरकार रोज़ चर्चा कर रही है.


इंटरनेट पर लगी पाबंदियों का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा, "आख़िर में लोगों को संचार का कोई न कोई माध्यम तो मिलना चाहिए."